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RFID टैग उल्लंघन: 26000 से अधिक मालिकों और ड्राइवरों को सितम्बर -13 तक दंडित किया गया है

Published On Sep 16, 2019By ट्रक्सदेखो संपादकीय टीम

दिल्ली में ट्रैफिक जाम के खतरे और इसके आसपास के क्षेत्रों को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा लगातार प्रयास किए गए हैं। उसी के लिए, सरकारी एजेंसियां ​​लगातार कॉमर्शियल वाहन मालिकों और ड्राइवरों को याद दिलाती रही हैं कि दिल्ली में प्रवेश करने के लिए अब उनके वाहनों में आरएफआईडी टैग होना अनिवार्य है। एसडीएमसी के अनुसार, तीन लाख से अधिक आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) बेचने के बाद भी, मालिक और ड्राइवर अभी भी इस तकनीक का उपयोग करने के लिए अनिच्छुक हैं। यह दिखाने के लिए कि सरकार अब इस संबंध में और अधिक लचीला होने के मूड में नहीं है, हाल के दिनों में 2600 से अधिक मालिकों और ड्राइवरों को अपने वाहनों पर आरएफआईडी की कमी के लिए दंडित किया गया है। 

इन 2600 से अधिक वाहनों को या तो बिना किसी आरएफआईडी टैग के पकड़ा गया या उनके टैग में यात्रा करने के लिए अपर्याप्त धन था। उपरोक्त संख्या राष्ट्रीय राजधानी में 13 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं से संयुक्त मिलाकर है। कार्यवाही में शामिल अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार, 13 सितंबर, 2019 से, स्पष्ट आदेश दिया गया है कि केवल आरएफआईडी टैग धारक कॉमर्शियल वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

अपने RFID  टैग दिखाने में नाकाम रहने वाले और जिनके पास पर्याप्त शेष नहीं है, दोनों को SDMCके अनुसार दंडित किया जायेगा।. जुर्माने की राशि को उस पर अतिरिक्त पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) के साथ भुगतान करने वाले टोल की राशि से दोगुना निर्धारित किया गया है।.यहएक आवश्यकता बन गई है जब से तीन लाख से अधिक आर RFID अब तक बेची गई है इन में से  , केवल 14,654  वाहनों ने अपने आर ऍफ़ आई डी टैग रिचार्ज किए गए हैं, जबकि सिर्फ 3226  कॉमर्शियल वाहनों ने वास्तव में दिल्ली में प्रवेश करने के लिए RFID  टैग के माध्यम से भुगतान किया है।. यह देख के  निराशा होती है की  वाहन मालिकों और ड्राइवर्स अपने RFID  टैग को रिचार्ज करवाने में कितने अनिच्छुक है।

अधिकारियों के संकट में और इजाफा करने के लिए, कई वाहनों ने अपने RFID टैग दिखाए बिना दिल्ली में प्रवेश करने के लिए मुफ्त लेन का इस्तेमाल किया। हालांकि, अधिकारियों के अनुसार, इन वाहनों की संख्या नोट कर ली गई है और इन कानून तोड़ने वालों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसी के लिए, पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) के अध्यक्ष श्री भूरे लाल के आदेश पर, अधिकारियों को इन वाहनों के मालिकों और ड्रायवरों को यातायात पुलिस विभाग के माध्यम से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। श्री भूरे लाल ने कहा कि किसी भी वाहन को दिल्ली में प्रवेश के 13 बिंदुओं में से किसी पर भी RFID टैग टोल लेन बच निकलने के रूप में पाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना ​​के लिए मुकदमा चलाया जाएगा।

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